भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से हलफनामा दायर कर इस संबंध में अपना रुख साफ करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि इस मामले में वह दोनों नौसैनिकों पर लगाए गए आरोपों पर कायम रहना चाहता है अथवा नहीं। केंद्र को इस संबंध में 24 फरवरी तक अपना लिखित हलफनामा दायर करना है।
जस्टिस बीएस चौहान की खंडपीठ ने इस बाबत अटार्नी जनरल जीई वाहनवटी द्वारा सौंपे गए हलफनामे पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। अटार्नी जनरल ने इस बाबत कोर्ट को बताया कि निर्णय लेने के लिए इस मामले को कानून मंत्रालय को भेजा गया है। गौरतलब है कि इस मामले में इटली सरकार ने अपने नौसैनिकों पर से एंटी पाएरेसी एक्ट को पूरी तरह से हटाने की मांग की है।
नौसैनिकों के वकील ने कहा कि नौसैनिक समुद्री लुटेरों से बचाव के लिए जहाज पर तैनात थे, वह न तो आंतकी थे और न ही लुटेरे थे। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में नौसैनिक जहाज पर तैनात दो नौसैनिकों ने दो
इस मामले में इटली ने संयुक्त राष्ट्र से भी गुहार लगाई थी। लेकिन यूएन महासचिव बान की मून ने इस मामले को भारत के साथ मिलकर सुलझाने की बात कहकर इटली को करारा झटका दे डाला था।
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